होली पर्व पर खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती, जिले के कई होटलों और दुकानों पर छापेमारी

धमतरी। होली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले में सख्ती बरतते हुए दो दर्जन से अधिक होटलों और दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान अधिकारियों ने खाद्य परिसरों से मिठाईयों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। हालाँकि, लिए गए नमूनों की रिपोर्ट आने में समय लगने के कारण लोग तब तक इन मिठाइयों का उपभोग कर चुके होंगे। नागरिकों ने मांग की है कि खाद्य विभाग को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे तुरंत जांच कर अमानक मिठाई मिलने पर त्वरित कार्रवाई हो सके।

धमतरी और कुरुद में छापेमारी, कई प्रतिष्ठानों की जांच

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय सोनी ने बताया कि धमतरी शहर में प्रीति स्वीट मार्ट, राठी किराना स्टोर्स, उत्तम किराना स्टोर्स, अशोक किराना स्टोर्स, जर्नादन होटल, सूरज होटल, अराधना जलेबी भंडार, महेश किराना स्टोर, हिन्दूजा रेस्टोरेंट, भगवती हिन्दू होटल, भगवती स्वीट एण्ड ड्राई फुट्स, हरीओम ट्रेडर्स सहित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

इसी प्रकार, कुरुद क्षेत्र में माँ शारदा होटल सांधा चौक, महांनागणेशी बिकानेर स्वीट्स, अनुराधा स्वीट्स, कृष्णा स्वीट्स, श्रीराम तम्बाखू भंडार सहित भखारा के अर्जुन होटल, लालजी होटल, गुप्ता होटल रूद्री चौक, मोक्ष किराना स्टोर्स अंवरी और विकास किराना एण्ड जनरल स्टोर्स अछोटा का निरीक्षण किया गया।

मिथ्याछाप टोस्ट और एक्सपायरी चावल पर कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान प्रभु किराना स्टोर्स मेन रोड कुहकुहा से संकलित किए गए टोस्ट का नमूना मिथ्याछाप पाया गया। वहीं, ऋषभ मिनी राईस मिल कोड़ेबोड़ से संकलित पैक्ड चावल में एक्सपायरी तिथि और बैच नम्बर नहीं पाए जाने पर न्यायालय द्वारा 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

तेल की गुणवत्ता की जांच और सैंपल संग्रहण

टी.पी.एम. मीटर से खाद्य पदार्थों को तलने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच की गई। साथ ही कलाकंद, बेसन लड्डू, देशी घी, मैदा, खाद्य तेल के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर भेजे गए।

व्यापारियों को दी गई सख्त हिदायत

निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि:

  • खाद्य निर्माण स्थलों की सफाई बनाए रखें।
  • निर्मित खाद्य सामग्री को उचित तापमान में सुरक्षित रखें।
  • मिठाईयों में भांग या अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग न करें।
  • अखाद्य रंगों का प्रयोग किसी भी खाद्य पदार्थ में न करें।
  • बिना बैच नम्बर या निर्माण-अवसान तिथि वाले उत्पादों की बिक्री न करें।
  • अखबारी कागज में खाद्य पदार्थ न परोसें।

इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय सोनी, फनेश्वर पिथौरा, नमूना सहायक गिरजा शंकर सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

Arpa News 36
Author: Arpa News 36

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