विधानसभा में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत पदों के चिन्हांकन का मुद्दा गरमाया

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सोलहवें दिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत पदों के चिन्हांकन का सवाल उठा। इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि छह महीने के भीतर इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए।

भाजपा विधायक प्रबोध मिंज ने महिला एवं बाल विकास मंत्री से पूछा कि दिव्यांगजनों के लिए पदों का संवर्गवार चिन्हांकन कब तक पूरा किया जाएगा। जवाब में मंत्री ने बताया कि 1995 के अधिनियम के तहत 2014 में चिन्हांकन किया गया था, लेकिन 2016 के नए अधिनियम के तहत अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। मंत्री ने कहा कि 21 प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हांकित किए जाएंगे, लेकिन अभी कुछ विभागों से जानकारी आनी बाकी है। अब तक 24 विभागों का जवाब मिल चुका है, जबकि 26 विभागों से जानकारी आनी बाकी है।

विधायक की आपत्ति और विधानसभा अध्यक्ष का सख्त रुख

विधायक प्रबोध मिंज ने इस देरी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि 2016 के बाद 9 साल बीत चुके हैं, फिर भी पदों का चिन्हांकन नहीं किया गया है। उन्होंने इसे दिव्यांगजनों के अधिकारों का हनन बताया। इस पर मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन इसे जल्द पूरा किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 9 साल से सिर्फ प्रक्रिया ही चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। उन्होंने विभाग को दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील बनने और एक निश्चित समय-सीमा में चिन्हांकन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

नेता प्रतिपक्ष ने उठाया बैकलॉग भर्ती का मुद्दा

विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि पिछले साल 31 मई 2024 को दिव्यांगजनों के बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाने का परिपत्र जारी किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सरकार पर दिव्यांगजनों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया।

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि सभी विभागों से जल्द जवाब लिया जाए और 6 माह के भीतर चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी कर इसका समाधान निकाला जाए।

अब छह महीने में पूरी होगी प्रक्रिया

इस विषय पर विधानसभा अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत लंबित पदों का चिन्हांकन जल्द पूरा होगा और दिव्यांगजनों को उनके अधिकार मिलेंगे।

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Author: Arpa News 36