रायपुर : रायपुर जिले के शासकीय भागीरथी कन्या पूर्व माध्यमिक शाला, आरंग की शिक्षिका श्वेतलता गुप्ता को अनुशासनहीनता के आरोपों के तहत निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर द्वारा की गई जांच में विद्यालय में विवाद उत्पन्न करने और अध्यापन व्यवस्था बाधित करने के आरोप सही पाए गए।
शिक्षिका के खिलाफ मिली थी शिकायत
प्रधान पाठक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि शिक्षिका श्वेतलता गुप्ता विद्यालय में लगातार विवाद करती थीं, जिससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा था। इस मामले को विकासखंड शिक्षा अधिकारी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ने जांच के आदेश दिए।
तीन सदस्यीय समिति ने की पुष्टि
जांच के दौरान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के तहत शिक्षिका की सुनवाई कराई गई, लेकिन उनका मौखिक बयान स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया। इसके बाद, 25 फरवरी 2025 को एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि श्वेतलता गुप्ता का व्यवहार अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई
समिति की रिपोर्ट के आधार पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 का उल्लंघन और अनुशासनहीनता के गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
मुख्यालय हुआ निर्धारित
निलंबन की अवधि के दौरान, श्वेतलता गुप्ता को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) निर्धारित किया गया है।
