रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में उद्योग और व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में अहम संशोधन किए गए हैं, जिससे अब फ्लैटेड इंडस्ट्रीज एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगी।
24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित इन सुधारों के तहत फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। इससे MSME और स्टार्टअप्स को कम लागत में ज्यादा कार्यक्षेत्र मिलेगा। इसके अलावा, औद्योगिक भूखंडों के लिए ग्राउंड कवरेज को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है, और सेटबैक में भी कमी की गई है ताकि भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
व्यावसायिक भवनों के लिए भी नई संभावनाएं खुली हैं। जिन भूखंडों का क्षेत्रफल 5 एकड़ या उससे अधिक है और जिन तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुँच है, वहां न्यूनतम FAR 5.0 लागू होगा। यदि ये भूखंड CBD या TOD ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें 7.0 FAR तक की अनुमति दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि ये परिवर्तन राज्य को औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के नए रास्ते पर ले जाएंगे। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा ये संशोधन उद्योग हितैषी नीति के तहत लाए गए हैं ताकि छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में शामिल हो सके।
