रायपुर । राजधानी में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने नया आदेश जारी कर नगर निगम को कार्यक्रमों की अनुमति देने का अधिकार सौंपा है। अब शहर में कोई भी पंडाल लगाना, अस्थायी निर्माण करना, जुलूस या रैली निकालना हो, तो आयोजनकर्ताओं को पहले निगम से अनुमति लेनी होगी।
आवेदन की प्रक्रिया
आदेश के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के नियम सख्त के तहत आयोजन से कम से कम 7 दिन पहले नगर निगम के जोन कार्यालय में आवेदन देना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण शामिल करना अनिवार्य है:
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आयोजन स्थल का पूरा विवरण
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तिथि और समय
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अपेक्षित भीड़
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सुरक्षा व्यवस्था
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आपातकालीन इंतजाम
चार विभागों से अनिवार्य NOC
अब नगर निगम की अनुमति के साथ-साथ चार विभागों से NOC लेना भी जरूरी होगा। इनमें शामिल हैं:
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राजस्व विभाग – भूमि उपयोग और स्थल की वैधता के लिए
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पुलिस विभाग – कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए
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होमगार्ड/अग्निशमन विभाग – अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन इंतजामों के लिए
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विद्युत विभाग – बिजली कनेक्शन और सुरक्षा जांच के लिए
निगम प्रशासन का कहना है कि इन विभागों से NOC मिलने के बाद ही अंतिम अनुमति पत्र जारी किया जाएगा।
उद्देश्य – सुरक्षा और अनुशासन
नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार, लगातार बढ़ते आयोजनों के कारण शहर में ट्रैफिक जाम, स्वच्छता और सुरक्षा की दिक्कतें सामने आ रही थीं। कई बार बिना अनुमति पंडाल या अस्थायी निर्माण कर दिए जाते हैं, जिससे हादसे की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के नियम सख्त किए गए हैं।
रैली और जुलूस पर भी लागू होंगे नियम
नए आदेश के तहत न केवल धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम, बल्कि राजनीतिक दलों की रैली और जुलूस पर भी यह नियम लागू होंगे। किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा करने से पहले नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आयोजन भी रद्द किया जा सकता है।
लोगों की प्रतिक्रिया
आम नागरिकों और आयोजकों की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां कुछ लोग मानते हैं कि इससे व्यवस्था और सुरक्षा बेहतर होगी, वहीं कई लोगों का कहना है कि प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। हालांकि निगम का दावा है कि पारदर्शी और त्वरित अनुमति प्रक्रिया से किसी को परेशानी नहीं होगी।
प्रशासनिक सख्ती क्यों जरूरी?
हाल के वर्षों में रायपुर सहित अन्य शहरों में सार्वजनिक आयोजनों के दौरान कई बार हादसे हुए हैं। विकिपीडिया पर पढ़ें – स्टाम्पीड घटनाएं जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन सुरक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता दे रहा है।
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स्पष्ट है कि राजधानी में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के नियम सख्त कर दिए गए हैं ताकि सुरक्षा, स्वच्छता और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। चाहे रैली हो, जुलूस हो या धार्मिक आयोजन, अब बिना अनुमति और NOC के कोई भी कार्यक्रम संभव नहीं होगा।







