सड़क हादसे में महिला की मौत, परिवार को मिला 13 लाख मुआवजा

बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली 55 वर्षीय महिला के परिजनों को न्याय दिलाते हुए चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 13 लाख 27 हजार 890 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का आदेश दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को न्याय और उचित मुआवजा दिलाने को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश साहू ने मृतका मीना बाई केंवट की पुत्री और तीन पुत्रों के पक्ष में यह मुआवजा स्वीकृत किया है। मामले की सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर का बीमा वैध था और चालक के पास निर्धारित नियमों के अनुरूप वैध ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। इसी आधार पर न्यायाधिकरण ने पूरी मुआवजा राशि का भुगतान यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को करने का निर्देश दिया।

प्रकरण के अनुसार 28 फरवरी 2024 को दोपहर करीब 12:30 बजे मीना बाई अपने पुत्र महेंद्र कुमार के साथ मोटरसाइकिल से पाली की ओर जा रही थीं। इसी दौरान कसाही मुख्य मार्ग पर साइन बोर्ड के समीप पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर चालक गुलाम सिंह कोरम ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि मीना बाई गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन उन्हें तत्काल पाली स्थित विनायक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर बिलासपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में रतनपुर के पास उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पाली थाना में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से दावा किया गया कि दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन से हुई थी और मोटरसाइकिल चालक बिना लाइसेंस तथा कथित रूप से नशे की हालत में वाहन चला रहा था। हालांकि पुलिस जांच, मर्ग डायरी, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अधिकरण ने इन दावों को खारिज कर दिया। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि पीछे बैठी सवारी को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब पीछे से आकर वाहन ने टक्कर मारी हो। अधिकरण ने यह भी माना कि ट्रैक्टर का बीमा 31 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2025 तक प्रभावी था और चालक का लाइसेंस वैध था, इसलिए बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिजनों को मुआवजे से संबंधित अधिकारों की जानकारी के लिए मोटर वाहन अधिनियम संबंधी जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है।https://transport.cg.gov.in/?utm_source=chatgpt.com

Annu Dewangan
Author: Annu Dewangan