छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल फीस वृद्धि पर नहीं करेगा अमल – फार्मासिस्टों को राहत की सांस
छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल फीस वृद्धि पर नहीं करेगा अमल, यह फैसला 2 जुलाई 2025 को रायपुर में हुई विशेष बैठक के दौरान लिया गया। 8 मई 2025 को काउंसिल द्वारा नए पंजीयन और नवीनीकरण शुल्क सहित अन्य फीस में वृद्धि का निर्णय लिया गया था, जिसे 1 जून से लागू किया गया था। इस निर्णय पर फार्मासिस्ट संगठनों और दवा व्यापारियों ने आपत्ति जताई थी।
बैठक का आयोजन और निर्णय का इतिहास
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8 मई 2025: आम सभा में फीस वृद्धि का निर्णय
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1 जून 2025: संशोधित शुल्क लागू
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2 जुलाई 2025: रायपुर के नवीन विश्राम गृह में विशेष बैठक आयोजित
स्वास्थ्य मंत्री का हस्तक्षेप और सुझाव
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फार्मासिस्टों और व्यापारी वर्ग के हितों को देखते हुए काउंसिल को फीस वृद्धि पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया था, जिसे गंभीरता से लिया गया।
बढ़ी हुई फीस पर संगठनों की आपत्ति
राज्य के कई फार्मासिस्ट संगठनों ने कहा कि अचानक हुई फीस वृद्धि से नए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले युवाओं और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा।
प्रमुख मांगें:
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कोविड काल में रियायत के बाद पुराने शुल्क बहाल किए जाएं
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पहले से वसूली गई बढ़ी हुई फीस वापस की जाए
विशेष सम्मेलन में हुआ फैसला
काउंसिल की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि:
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फीस में कोई वृद्धि नहीं होगी
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1 जून 2025 से वसूली गई अतिरिक्त फीस वापस की जाएगी
कोविड काल के शुल्क का पुनर्निर्धारण
कोविड काल में नवीनीकरण शुल्क ₹500 से घटाकर ₹300 किया गया था। अब इसे फिर से ₹500 किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया पूर्ववत हो सके।
राज्य के फार्मासिस्टों को मिली राहत
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जो फार्मासिस्ट पहले से बढ़ी हुई फीस जमा कर चुके हैं, उन्हें अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी।
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नया शुल्क ढांचा उसी तरह रहेगा जैसा कोविड काल से पहले था।
