दुर्ग । दीपावली पर पटाखा दुकान सुरक्षा नियम को लेकर दुर्ग जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, अग्निशमन दल और एसडीआरएफ पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गए हैं। त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की आगजनी या हादसे से बचने के लिए सभी स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें दुकान की संरचना से लेकर अग्निशमन व्यवस्था, सुरक्षा उपकरण और आतिशबाजी के दिशा-निर्देशों तक सभी बिंदुओं को विस्तार से बताया गया है।
🔥 टिन शेड से बनेंगी दुकानें, बांस और कपड़े का प्रयोग वर्जित
एडवाइजरी के अनुसार पटाखा दुकानें अब बांस, बल्लियों या कपड़ों से नहीं बन सकेंगी। सभी दुकानों को अज्वलनशील सामग्री (टिन शेड) से तैयार करना अनिवार्य किया गया है। जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि यह परिवर्तन आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है। बांस और कपड़े तुरंत आग पकड़ लेते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है।
हालांकि, दुर्ग-भिलाई के कई क्षेत्रों में इन नियमों की अनदेखी होती देखी गई है। पावर हाउस और अन्य इलाकों में बांस-बल्लियों से दुकानें बन रही हैं और दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी का भी पालन नहीं किया जा रहा है।
🚓 पुलिस की बैठक: अधिक स्टॉक और अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर दुर्ग पुलिस ने पटाखा विक्रेताओं की बैठक आयोजित की। इसमें सभी दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री न करें और अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करें।
निर्धारित मात्रा से अधिक पटाखा स्टॉक रखने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, पुलिस ने दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। सभी तारों की सही टेपिंग और ट्रांसफॉर्मर से दूरी बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
🌱 केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी निर्देशों के तहत दुकानदार केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और सुरक्षित दीपावली मनाना है।
💧 अग्निशमन व्यवस्था और सुरक्षा के सख्त निर्देश
हर दुकान में 5 किलो क्षमता का DCP अग्निशमन यंत्र, 200 लीटर पानी के ड्रम और बाल्टियों की व्यवस्था आवश्यक है। दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखी जानी चाहिए। दुकानों के सामने पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी ताकि फायर ब्रिगेड के वाहनों को मार्ग मिल सके।
लैंप या खुली बिजली बत्ती का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। सभी विद्युत तार ढंके हुए और सुरक्षित होने चाहिए, और प्रत्येक स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर होना अनिवार्य है।
🧍♂️ नागरिकों के लिए एडवाइजरी: सावधानी से जलाएं पटाखे
एसडीआरएफ ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें और खुले मैदान या पार्क जैसे स्थानों पर ही जलाएं। सिंथेटिक कपड़े न पहनें, और ज्वलनशील वस्तुओं जैसे गैस सिलेंडर या वाहन के पास पटाखे जलाने से बचें।
⚖️ नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी दुकान में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला सेनानी नागेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि सभी दुकानदार और नागरिक दीपावली पर पटाखा दुकान सुरक्षा नियमों का पालन करें और उत्सव को सुरक्षित बनाएं।
दीपावली खुशियों का त्योहार है, लेकिन थोड़ी-सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। इसलिए प्रशासन द्वारा जारी दीपावली पर पटाखा दुकान सुरक्षा नियम का पालन सभी दुकानदारों और नागरिकों के लिए जरूरी है। नियमों का पालन कर हम सभी न केवल खुद की बल्कि अपने शहर की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं।







