धमतरी में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों पर अहम बैठक आयोजित
धमतरी — सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी एवं एडीएम पीयूष तिवारी ने की। इस बैठक में बस यूनियन, ट्रक यूनियन, स्कूल बस यूनियन, ऑटो यूनियन और टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
वाहन चालकों को दिए गए कड़े निर्देश
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए।
अधिकारियों ने कहा कि सभी वाहन चालकों को अनुशासन बनाए रखना चाहिए और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाना चाहिए।
यूनियन स्तर पर ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए।
इसके साथ ही, सभी वाहनों की फिटनेस, बीमा, पंजीयन और परमिट को अपडेट रखने की अनिवार्यता बताई गई।
गति सीमा और स्कूल बस संचालन पर विशेष ध्यान
सीएसपी श्री चतुर्वेदी ने कहा कि शहर क्षेत्र और स्कूल जोन में निर्धारित गति सीमा का पालन सख्ती से किया जाए।
केवल स्पीड गवर्नर युक्त वाहनों को ही संचालन की अनुमति होगी।
स्कूल बसों के लिए विशेष निर्देश दिए गए —
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बच्चों को चढ़ाने और उतारने के समय वाहन पूरी तरह रुके,
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बस पर “स्कूल बस” स्पष्ट रूप से अंकित हो,
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हर बस में अटेंडर की उपस्थिति अनिवार्य हो,
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बस में अग्निशामक यंत्र और प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध हो।
ओवरलोडिंग और ओवरटेकिंग पर सख्त रोक
बैठक में यह भी तय किया गया कि बस और ट्रक में ओवरलोडिंग बिल्कुल न की जाए और चालकों को अनावश्यक ओवरटेकिंग से बचने के निर्देश दिए गए।
यातायात विभाग ने सभी यूनियनों से आग्रह किया कि वे अपने चालकों का स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण अनिवार्य रूप से करवाएँ ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।
आपातकालीन स्थिति में तुरंत सूचना दें
अधिकारियों ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति या दुर्घटना की स्थिति में तुरंत 112 (पुलिस) और 108 (एम्बुलेंस) को सूचना दें।
साथ ही, लोगों से अपील की गई कि वे सड़क दुर्घटना के घायलों की मदद करें और गुड सेमेरिटन नीति के तहत निर्भय होकर सहयोग करें।
वाहन पार्किंग और सुरक्षा नियमों पर सख्त निर्देश
बैठक में सभी यूनियनों को निर्देश दिया गया कि —
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वाहन निर्धारित स्टैंड पर ही खड़े हों,
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मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाई जाए,
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वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न किया जाए,
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प्रेशर हार्न का प्रयोग न किया जाए,
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और ट्रैक्टर के पिछले पहिये में डबल आयरन रिंग का प्रयोग पक्की सड़कों पर बिल्कुल न किया जाए।
ये सभी नियम सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनिवार्य किए गए हैं।
अधिकारियों की उपस्थिति और निष्कर्ष
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी मुजाहिद खान, यातायात प्रभारी खेमराज साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
उन्होंने कहा कि नियमों का सख्ती से पालन करना न केवल कानून की आवश्यकता है बल्कि जनसुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।
इन निर्देशों के अनुपालन से सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी और सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित होगी।
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों पर धमतरी में हुई यह बैठक जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने से यातायात अनुशासन बढ़ेगा, दुर्घटनाएँ कम होंगी और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।







