कुरूद। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए कुरूद को नगर पालिका का दर्जा प्रदान कर दिया है। गुरुवार को नवा रायपुर अटल नगर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5(1)(क) के तहत यह बदलाव किया गया है। यह फैसला कुरूद क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित था, और अब इसे औपचारिक रूप से स्वीकृति मिल गई है।
नगर पंचायत से नगर पालिका बनने के साथ ही कुरूद को अब अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे। इससे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, सफाई, जल आपूर्ति और रोशनी के कामों में तेजी आने की उम्मीद है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुरूद की जनसंख्या 13,783 है, और नगर पालिका बनने से इस जनसंख्या को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
इस निर्णय को लेकर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। नगरवासियों ने विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अजय चंद्राकर के प्रयासों की सराहना की है। लोगों का कहना है कि यह बदलाव उनके वर्षों की मांग का परिणाम है। नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति भानु चंद्राकर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव और विधायक अजय चंद्राकर को धन्यवाद देते हुए कुरूद की जनता को बधाई दी।
स्थानीय लोगों का मानना है कि नगर पालिका बनने से अब कुरूद का विकास और तेज़ी से होगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शासन की योजनाएं अब सीधे और प्रभावी रूप से लागू की जा सकेंगी।
कुल मिलाकर यह निर्णय केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि कुरूद की विकास यात्रा का एक नया अध्याय है। लोग इसे पहचान और प्रगति की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं।
यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमांक 508 के तहत प्रकाशित की गई है, जिसे आप छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं।
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