बड़ी राहत! अब पुराने वाहन के नंबर का नए वाहन में उपयोग कर सकेंगे – जानिए पूरी प्रक्रिया

रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब राज्य के वाहन मालिक पुराने वाहन के नंबर का नए वाहन में उपयोग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसका लाभ हजारों वाहन स्वामी उठा सकेंगे।

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य जनता को तकनीकी रूप से उन्नत और पारदर्शी परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि नागरिकों की भावनात्मक जुड़ाव को भी सम्मान देता है।

नई सुविधा का परिचय
मुख्यमंत्री की घोषणा

राज्य सरकार की यह पहल डिजिटल और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की ओर एक और कदम है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि जनता की मांग और सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

परिवहन विभाग की तैयारी

परिवहन सचिव एस. प्रकाश और आयुक्त डी. रविशंकर ने जानकारी दी कि विभाग ने इस नई व्यवस्था के लिए सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

कौन उठा सकता है इस सुविधा का लाभ?
पुराने वाहनों के मालिक

जिन वाहन मालिकों के पुराने वाहन का पंजीयन विधिपूर्वक निरस्त हो चुका है, वे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

NOC प्राप्त वाहन

जो वाहन अन्य राज्यों से NOC लेकर लाए गए हैं, उनके मालिक भी अपने पुराने नंबर का उपयोग कर सकते हैं—बशर्ते वह उसी श्रेणी का वाहन हो।

कौन-कौन से वाहन शामिल हैं?
  • नए वाहन: केवल नए खरीदे गए वाहन इस सुविधा के पात्र होंगे।

  • अन्य राज्य से लाए गए वाहन: जिनके पास वैध NOC है, वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

प्रक्रिया कैसे काम करती है?
ऑनलाइन शुल्क भुगतान

वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद वाहन स्वामी संबंधित परिवहन कार्यालय में जाकर दस्तावेज जमा करेंगे और नंबर आरक्षित करवा सकेंगे।

Fancy और Non-Fancy नंबर की स्थिति
  • Fancy नंबर: यदि आपका पुराना नंबर Fancy था, तो आपको विशेष श्रेणी शुल्क देना होगा।

  • Non-Fancy नंबर: सामान्य नंबर के लिए भी शुल्क देना होगा, लेकिन वह तुलनात्मक रूप से कम होगा।

किन मामलों में यह सुविधा लागू नहीं होगी?
  • पहले से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत वाहनों के लिए यह नियम मान्य नहीं होगा।

  • यदि पुराने वाहन का पंजीयन निरस्त नहीं हुआ है, तो सुविधा नहीं मिलेगी।

शुल्क संरचना
श्रेणी शुल्क (अनुमानित)
Non-Fancy नंबर ₹3,000 – ₹5,000
Fancy नंबर ₹10,000+
Bharti Sahu
Author: Bharti Sahu