रायपुर | फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रायपुर की अदालत ने ब्राह्मण समाज को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांशा बेक की अदालत से आया है।
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक यूज़र को जवाब देते हुए ब्राह्मण समाज के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक बात कह दी। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और भारी विरोध का कारण बनी।
कौन-कौन सी धाराएं लगीं?
रायपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला ने इस मामले को लेकर अदालत में परिवाद दायर किया था। उन्होंने कहा कि कश्यप ने जानबूझकर ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 196, 299 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिनमें:
धारा 196: सरकारी अनुमति के बिना अभियोजन
धारा 299: हत्या की मंशा से किया गया कार्य
धारा 353: लोक सेवक पर आपराधिक बल या हमला
क्या बोले अनुराग कश्यप?
मामला तूल पकड़ने के बाद अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर माफी पोस्ट डाली। उन्होंने कहा,
“यह मेरी माफी है उस एक पंक्ति के लिए जिसे संदर्भ से काटकर दिखाया गया… मैं वह बात वापस नहीं लूंगा, लेकिन महिलाओं को बख्शिए — इतना तो शास्त्र भी सिखाते हैं।”
उन्होंने यह भी लिखा कि उनकी बेटियों और परिवार को धमकियां मिल रही हैं, जो बेहद निंदनीय है।
विरोध प्रदर्शन और आगे की कार्रवाई
इस मुद्दे पर कई सामाजिक संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। अब पुलिस को अदालत के आदेश के अनुसार कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी से फंसे अनुराग कश्यप, रायपुर कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश
रायपुर | फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रायपुर की अदालत ने ब्राह्मण समाज को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांशा बेक की अदालत से आया है।
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक यूज़र को जवाब देते हुए ब्राह्मण समाज के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक बात कह दी। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और भारी विरोध का कारण बनी।
कौन-कौन सी धाराएं लगीं?
रायपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला ने इस मामले को लेकर अदालत में परिवाद दायर किया था। उन्होंने कहा कि कश्यप ने जानबूझकर ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 196, 299 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिनमें:
धारा 196: सरकारी अनुमति के बिना अभियोजन
धारा 299: हत्या की मंशा से किया गया कार्य
धारा 353: लोक सेवक पर आपराधिक बल या हमला
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उन्होंने यह भी लिखा कि उनकी बेटियों और परिवार को धमकियां मिल रही हैं, जो बेहद निंदनीय है।
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Author: Bharti Sahu
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