छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना’ की समय सीमा बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। पहले इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित थी। समय सीमा बढ़ने के बाद अब ऐसे पात्र घरेलू, बीपीएल और किसान उपभोक्ता, जो किसी कारणवश अब तक अपने पुराने बिजली बिलों का निपटारा नहीं कर पाए थे, निर्धारित नियमों के तहत बकाया राशि पर मिलने वाली विशेष छूट का लाभ उठा सकेंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) की ओर से संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे प्रदेशभर के लाखों उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय मिल गया है।
मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, योजना की अवधि बढ़ाने का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को राहत उपलब्ध कराना है। बिजली वितरण कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर लंबित बिलों का सत्यापन कराएं और योजना के प्रावधानों के अनुसार बकाया राशि का निपटारा करें। विभाग का कहना है कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद योजना का लाभ उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए उपभोक्ताओं को समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। योजना का उद्देश्य केवल बकाया वसूली नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देकर नियमित बिजली उपभोग व्यवस्था को भी मजबूत करना है।
राज्य सरकार ने यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों को राहत देने के लिए शुरू की थी, जिनकी आर्थिक स्थिति कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुई थी और वे समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर सके थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक इस योजना के माध्यम से लगभग 28 लाख 42 हजार बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिल चुका है। इन उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर करीब 757 करोड़ रुपये की बकाया राशि में छूट प्रदान की गई है, जिससे हजारों परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है। सरकार का मानना है कि समय सीमा बढ़ने से शेष पात्र उपभोक्ताओं को भी योजना का लाभ लेने का अवसर मिलेगा और लंबित बिजली बिलों के मामलों का समाधान तेजी से हो सकेगा।
हाल के दिनों में बिजली बिलों में तकनीकी त्रुटियों की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिनमें कुछ उपभोक्ताओं को वास्तविक राशि की तुलना में कई गुना अधिक बिल जारी होने की घटनाएं शामिल हैं। ऐसे मामलों के कारण बिजली कार्यालयों में शिकायतों की संख्या बढ़ी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी उपभोक्ता के बिल में त्रुटि है तो वह संबंधित कार्यालय में शिकायत दर्ज कराकर उसका निराकरण करा सकता है। साथ ही पात्र उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे योजना की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सरकारी राहत का लाभ उठाएं। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आधिकारिक निर्देश छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट https://www.cspdcl.co.in पर उपलब्ध हैं।







