
कुरुद। जिले के ग्राम पंचायत चर्रा और गोबरा में होने वाले पंच निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन ने कुरूद नगर क्षेत्र में शराब बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कानून व्यवस्था के अनुरूप संपन्न कराने के उद्देश्य से कुरूद स्थित देशी मदिरा दुकान कम्पोजिट कुरूद तथा उससे संलग्न अहाता को निर्धारित अवधि तक पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश निर्वाचन क्षेत्र में मतदान और मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति की आशंका को देखते हुए लागू किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक 29 मई 2026 की रात्रि 10 बजे से 1 जून 2026 की रात्रि 10 बजे तक संबंधित मदिरा दुकान एवं अहाता पूर्णतः बंद रहेंगे। इस अवधि में मदिरा के विक्रय, परिवहन, संग्रहण तथा अन्य संव्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध कुरूद नगर पालिका चुनाव के कारण नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत चर्रा और गोबरा में होने वाले पंच निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसी उद्देश्य से “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है।

कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आबकारी विभाग, पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासनिक अमले को निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि प्रतिबंधित अवधि में अवैध शराब बिक्री या परिवहन जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। प्रशासन ने आम नागरिकों, होटल संचालकों तथा संबंधित व्यवसायियों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार निर्वाचन के दौरान शराब वितरण अथवा सेवन से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शुष्क दिवस घोषित करने संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग और आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए excise.cg.gov.in� देखा जा सकता है।







