रायगढ़। खरसिया पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ एक ही दिन में लगातार दो बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी खरसिया निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में की गई इन कार्रवाइयों में पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से शराब की खेप बरामद कर वाहनों को जब्त किया है। पुलिस की सतर्कता और मुखबिर तंत्र की सक्रियता के चलते दोनों आरोपियों को बिक्री के लिए शराब ले जाते समय पकड़ लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह सफलता मिली है।
पहली कार्रवाई में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नीले रंग की स्कूटी में शराब लेकर खरसिया से छाल की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने हमालपारा बस स्टैंड के पास घेराबंदी कर स्कूटी सवार को रोक लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम मोहन सिंह सिदार निवासी चंद्रशेखरपुर ऐड्डू, थाना छाल बताया, लेकिन दस्तावेजों की जांच में उसकी पहचान योगेश सिदार पिता राम सिंह सिदार, उम्र 35 वर्ष, निवासी गोरखा वार्ड क्रमांक-43, थाना कोतरारोड़, रायगढ़ के रूप में हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से बिना नंबर की होंडा एक्टिवा स्कूटी और पिठ्ठू बैग में रखी 10 बोतल सिम्बा बीयर, देशी प्लेन शराब तथा मैडऑफ व्हिस्की सहित कुल 9 लीटर 50 मिलीलीटर शराब बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3,800 रुपये बताई गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया, जिसके बाद उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इसी दौरान मिली दूसरी सूचना पर पुलिस ने ग्राम खोरसीपाली निवासी एक युवक को भी अवैध महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी मोटरसाइकिल से कच्ची महुआ शराब लेकर खरसिया बस्ती क्षेत्र में बिक्री के उद्देश्य से जा रहा था। पुलिस टीम ने हमालपारा रेलवे फाटक तालाब के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम देवकुमार यादव पिता मनहरण यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम खोरसीपाली, थाना खरसिया बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से प्लास्टिक पन्नियों में भरी कुल 10 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG-13-AP-6121 को भी जब्त कर लिया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) और 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। लगातार कार्रवाई का उद्देश्य न केवल अवैध कारोबार पर अंकुश लगाना है, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक और कानून व्यवस्था संबंधी दुष्प्रभावों को भी रोकना है। दोनों मामलों में चौकी प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के साथ प्रशिक्षु उप निरीक्षक प्रवीण बांधव, प्रशिक्षु उप निरीक्षक लता साहू, आरक्षक धनंजय कश्यप, साविल चंद्रा, कीर्ति राम सिदार, गोविंद बनर्जी और सिदार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आबकारी अधिनियम और संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी के लिए राज्य आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://excise.cg.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है।







