
कुरूद। थाना कुरुद अंतर्गत चौकी बिरेझर के एक गंभीर POCSO Act मामले में माननीय न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
चौकी बिरेझर में दर्ज अपराध क्रमांक 72/25 के तहत आरोपी तिकेन्द्र कुमार बांधे, पिता सेवा राम बांधे, निवासी ग्राम मुल्ले के विरुद्ध नाबालिग से दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6, 16/17 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की थी।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने समाज में कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास एवं 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस प्रकरण में चौकी प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक अजय सिंह तथा बिरेझर पुलिस टीम ने पेशेवर दक्षता का परिचय दिया। साक्ष्यों का वैज्ञानिक संकलन एवं समय पर पुख्ता चार्जशीट प्रस्तुत किए जाने के कारण ही आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।







