मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन शुरू, मई में सामूहिक विवाह

कवर्धा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले की पात्र कन्याओं एवं उनके परिवारों के लिए शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार इच्छुक परिवार निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेजों सहित अपने आवेदन संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत राज्यभर में सामूहिक विवाह का आयोजन एक ही दिन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का सम्मानजनक, सुरक्षित और सामाजिक रूप से मान्य विवाह सुनिश्चित करना है।

योजना के अंतर्गत पात्र कन्याओं को प्रोत्साहन स्वरूप 35 हजार रुपये की राशि चेक अथवा आरटीजीएस के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त वर-वधू के परिधान, आभूषण तथा विवाह आयोजन से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं का पूरा खर्च शासन द्वारा वहन किया जाता है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ न पड़े। विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है और परिवार बीपीएल श्रेणी अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। साथ ही कन्या की आयु विवाह की तिथि तक 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है।

प्रशासन ने अपील की है कि पात्र परिवार समयसीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें और किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला या परियोजना कार्यालयों से संपर्क करें। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी राज्य शासन की आधिकारिक वेबसाइट https://cgstate.gov.in/ पर भी उपलब्ध है। इस पहल से न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत मिलती है, बल्कि सामाजिक समरसता और सुरक्षित वैवाहिक परंपराओं को भी बढ़ावा मिलता है।

 

Annu Dewangan
Author: Annu Dewangan